Accident Hone Ke Baad Kya Karna Chahiye

Accident Hone Ke Baad Kya Karna Chahiye एक्सीडेंट होने के बाद क्या करना चाहिए .....

दोस्तों हमें किसी न किसी काम से सड़क पर जाना ही पड़ता है | एक नौकरीपेशा  व्यक्ति अपनी नौकरी करने के लिए जाता है, एक व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले के संबंध में जाने कितना ही चक्कर सड़क पर लगता है | बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल जाने के लिए सड़क का प्रयोग करता है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तो मालवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल पहुंचाने के लिए सड़क का प्रयोग करते हैं |

ऐसे में कई बार ना चाहते हुए भी हम सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं | यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हमें पूर्व में कोई अनुमान नहीं होता है | यह तो अचानक से हमारे साथ घटित हो जाती है |

अब जब ऐसी दुर्घटना घटित हो ही गई है तो ऐसे में ऐसी सड़क दुर्घटना होने के बाद हमें क्या करना चाहिए ?

तो सबसे पहले तो ………..

  • घबराइए नहीं, अपने आप को सामान्य रखें,
  • घटनास्थल से भागे नहीं,
  • जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसे हॉस्पिटल ले जाए,
  • घटनास्थल का फोटो अवश्य खींचे,
  • जितनी जल्दी हो सके Insurance company को  accident की सूचना दें |
accident hone ke baad kya karna chahiye

अगर आपकी गाड़ी से कोई Accident हो जाता है ....

  1. चाहे गाड़ी आप स्वयं Drive कर रहे हो, या
  2.  चाहे आपकी गाड़ी  driver चला रहा हो,  या
  3.  चाहे आपका कोई  relative चला रहा हो,

तो यदि गाड़ी  rash and negligence से चलाई जाती  है तो IPC के  section 279 का  crime होगा, जिसमें कि

6  महीने की सजा या

₹1000 जुर्माना या

दोनों से दंडित किया जा सकता है |

Rash and Negligence से गाड़ी चला कर किसी को टक्कर मार दी और उस व्यक्ति को

  1. हल्की-फुल्की चोट या सामान्य  उपहति (Hurt) कारित  दी तो IPC के  section 337 के अंतर्गत crime कर दिया, जिसमें कि 6 महीने की सजा या ₹500 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है |
  2.  यदि गंभीर उपहति  (grievous hurt)  कारित की है तो IPC के section 338 का अपराध होगा, जिसमें कि 2 साल की सजा  या  ₹500 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा |
  3.  और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो IPC के  section  304 A का अपराध होगा और 2 साल की सजा  या जुर्माने से  या दोनों से दंडित किया जाएगा |

Accident के बाद क्या – क्या कार्यवाही होती है …..

  1. दुर्घटना के बाद Motor Vehicle Act 1988 के तहत आपके खिलाफ Claim Petition MACT Court (motor accident claim Tribunal)  में  फाइल किया जाएगा,  जो कि  injured person की ओर से किया जाता है |
  2.   Driver के खिलाफ चालान आएगा  charge sheet आएगा |
  3.  पुलिस उस गाड़ी को  seize करेगी, जिससे कि एक्सीडेंट हुआ है और साथ ही गाड़ी के  owner से

 

                          गाड़ी की RC

                          गाड़ी का  insurance paper

                          यदि  permit वाली गाड़ी है तो  permit paper और fitness paper seize  कर लेगी |

अब ऐसे में आपको क्या करना होगा ………….

  • अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए Court में  application देना होगा और  document दिखाना होगा कि आप ही गाड़ी के  owner हो,   Court order करती है, वही आर्डर आपको पुलिस स्टेशन में दिखाना होगा | पुलिस  formalities पूरी करने के बाद गाड़ी आपको सुपुर्द कर देती है |
  • MACT  Court में जो  claim petition फाइल किया गया है आपको उसके  against में   Written Statement (WS) फाइल करना होगा |

Tips for your safety …..

accident hone ke baad kya karna chahiye
accident hone ke baad kya karna chahiye
  1. Drive करने वाले व्यक्ति के पास  driving licence का होना आवश्यक है |
  2.  गाड़ी का  insurance होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि  insurance  है तो 
  •                       भले ही गाड़ी  driver चला रहा हो 
  •                      या आपका कोई  relative चला रहा हो        

तो पूरा  claim इंश्योरेंस कंपनी करती है | आपको कुछ भी pay नहीं करना पड़ेगा, वरना   claim पूरा गाड़ी के  owner को ही करना पड़ेगा, यदि गाड़ी का  insurance नहीं होता है |

यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट है तो Insurance company की  liability बनती है और पूरा  claim  Insurance company को करना पड़ेगा |