विधि विरुद्ध जमाव (unlawful assembly)
……धारा 141………विधि विरुद्ध जमाव क्या है …………………………………
……धारा 142………कब कोई व्यक्ति जमाव का सदस्य माना जाएगा……………
……धारा 143……… विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड ……………………………..
….. .धारा 144 ……..घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना …
…….धारा 145……….जमाव के बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, फिर भी उसमें सम्मिलित होता है …
विधि विरुद्ध जमाव [धारा141] –
एक विधि विरुद्ध जमाव (unlawful assembly) 5 या अधिक व्यक्तियों का एक जमाव assembly है, यदि उनका सामान्य उद्देश्य common object निम्नलिखित को करना है –
1] आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक को आतंकित करना है –
- केंद्रीय सरकार को central government या
- किसी राज्य सरकार को any state government या
- संसद को parliament या
- किसी राज्य के विधानमंडल को Legislature of any state या
- किसी लोकसेवक public servant को |
2] किसी विधि या विधिक आदेश के निष्पादन का प्रतिरोध करना है |
3] रिष्टि Mischief या आपराधिक अतिचार criminal trace pass या अन्य अपराध other oftence करना है |
4] आपराधिक बल criminal force द्वारा –
- किसी संपत्ति property का कब्जा possession लेना है या
- किसी व्यक्ति को अमूर्त अधिकार incorporeal right से वंचित करना है या
- किसी अधिकार को प्रवर्तित enforce करना है |
5] किसी व्यक्ति को आपराधिक बल criminal force द्वारा
- वह कार्य करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप legally से आबद्ध Bound नहीं है या
- उस कार्य का लोप करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप legally से हकदार है, ……………………... विवश करना है |
होरीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2007 –
यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य उद्देश्य का तात्पर्य ऐसे प्रयोजन से है या पूर्व योजना से है जिसमें कि जमाव के सभी सदस्यों ने भाग लिया हो और
सामान्य उद्देश्य किसी भी अवस्था में निर्मित किया जा सकता है |
धारा 142 ………. विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना –
यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी की जमाव विधि विरुद्ध था, विधि विरुद्ध जमाव में बना रहता है अर्थात साशय उसमें सम्मिलित होता है, तो यह समझा जाएगा कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था |
धारा 143 ……… विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड –
जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा तो वह –
- दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी या
जुर्माने से या
दोनों से दंडित किया जाएगा |
धारा 144 ………. घातक आयुध से सज्जित होकर armed with deadly weapon विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना –
जो कोई घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होता है, जिससे कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है तो वह –
- दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या
- जुर्माने से या
- दोनों से दंडित किया जाएगा |
[ इस धारा में अधिक दंड का निर्धारण किया गया है |]
धारा 145 ………..
जब कोई व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश disperse दे दिया गया है, फिर भी उसमें बना रहता है, सम्मिलित होता है तो वह –
- दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या
- जुर्माने से या
- दोनों से दंडित किया जाएगा |